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दिशा सालियान केस में CBI की FIR के बाद रिया चक्रवर्ती से सवाल, कैमरे से बचती दिखीं एक्ट्रेस

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दिशा सालियान केस में CBI FIR के बाद रिया चक्रवर्ती से सवाल करते मीडिया कर्मी
दिशा सालियान केस में CBI की नई FIR के बाद रिया चक्रवर्ती से मामले को लेकर सवाल किया गया

मुंबई: दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले में नई FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FIR में रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया, रोहन रॉय समेत कई लोगों की भूमिकाओं की जांच का उल्लेख किया गया है। हालांकि, FIR में नाम दर्ज होना अपने आप में किसी व्यक्ति को आरोपी बनाए जाने के बराबर नहीं है। CBI के मुताबिक जांच के दौरान पर्याप्त आधार मिलने पर ही किसी व्यक्ति को आरोपी माना जाएगा।

दिशा सालियान केस पर रिया चक्रवर्ती ने साधी चुप्पी

CBI की नई FIR के बाद रिया चक्रवर्ती से दिशा सालियान मामले को लेकर सवाल किया गया। हाल ही में मुंबई में उन्हें जिम के बाहर स्पॉट किया गया। मीडिया रिपोर्टों में सामने आए वीडियो में पत्रकारों को उनसे दिशा सालियान केस को लेकर सवाल करते देखा गया, लेकिन रिया ने इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी और वहां से चली गईं।

इस बीच, दिशा सालियान केस को लेकर रिया का नाम एक बार फिर चर्चा में आया है क्योंकि CBI की FIR में उनकी भूमिका को जांच के दायरे में रखा गया है।

CBI FIR में किन-किन नामों का जिक्र?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक CBI की FIR में आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रोहन रॉय, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड्स, सचिन वाजे, परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख समेत कई लोगों के नाम/भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा पुलिस अधिकारियों, फॉरेंसिक अधिकारियों, डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिकाओं की भी जांच की जानी है। इनमें से किसी व्यक्ति का FIR में उल्लेख होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह आरोपी है या उसके खिलाफ अपराध साबित हो चुका है।

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई CBI जांच

दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को मामले की नए सिरे से CBI जांच का आदेश दिया था। अदालत ने मुंबई पुलिस की पिछली जांच में कई सवाल उठाए और CBI को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि जांच के दौरान किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाना चाहिए जब तक जांच अधिकारी के पास उसके खिलाफ पर्याप्त आधार न हो।

FIR में किन आरोपों की जांच होगी?

CBI की FIR में आपराधिक साजिश, हत्या, गैंगरेप, सबूतों को नष्ट करने और गलत रिकॉर्ड तैयार करने या मामले से जुड़े सबूतों को दबाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच का उल्लेख है।

FIR में पुलिस रिकॉर्ड, केस पेपर और अन्य दस्तावेजों को कथित तौर पर दबाने या नष्ट करने के आरोपों की भी जांच की जानी है। इन सभी आरोपों की सत्यता जांच के दौरान तय होगी।

सूरज पंचोली ने भी दी सफाई

CBI FIR में नाम आने के बाद अभिनेता सूरज पंचोली ने सोशल मीडिया पर दिशा सालियान मामले में अपने नाम का जिक्र किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि उनका दिशा सालियान से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की।

सूरज पंचोली ने कहा कि उनका नाम इस मामले से जोड़ा जाना उनके लिए परेशान करने वाला है और उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात कही है।

आदित्य ठाकरे ने भी आरोपों से किया इनकार

आदित्य ठाकरे ने भी दिशा सालियान को जानने या उनसे मिलने से इनकार किया है। उन्होंने अपने नाम को मामले से जोड़े जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं।

वहीं, FIR में उनका नाम आने का मतलब यह नहीं है कि CBI ने उन्हें आरोपी घोषित कर दिया है। जांच एजेंसी को अब FIR में उल्लिखित विभिन्न व्यक्तियों और घटनाओं से जुड़ी भूमिका की जांच करनी है।

दिशा सालियान की मौत का मामला क्या है?

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद हुई थी। उस समय मुंबई पुलिस ने मामले में Accidental Death Report दर्ज की थी और बाद की जांच में इसे आत्महत्या माना गया था।

दिशा की मौत के कुछ दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी। दोनों घटनाओं के बीच समय का अंतर होने के कारण सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में दोनों मामलों को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं, हालांकि दोनों मामलों की जांच अलग-अलग हुई है।

अब CBI जांच में क्या होगा?

अब CBI दिशा सालियान की मौत से जुड़े घटनाक्रम, पहले हुई जांच, पुलिस रिकॉर्ड, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम से जुड़े दस्तावेजों तथा FIR में उल्लिखित लोगों की भूमिकाओं की जांच करेगी।

जांच के दौरान CBI संबंधित लोगों से पूछताछ और उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का परीक्षण कर सकती है। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जांच में किन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत सामने आते हैं और आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CBI FIR में नाम आने को किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि या आरोपी होने का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। मामले की जांच अभी जारी है।

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