बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SIR के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद अभिनेता ने बिना शर्त माफी मांग ली। इसके बाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी भारत छोड़ो नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
दरअसल, अमेरिकी नागरिकता रखने वाले अभिनेता इमरान खान को पिछले महीने एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में भारत छोड़ो नोटिस जारी किया गया था। अभिनेता ने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने कहा- केवल हलफनामा देना पर्याप्त नहीं
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल हलफनामा दाखिल करने या भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्हें स्पष्ट रूप से बिना शर्त माफी मांगनी होगी।
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर इसी तरह के प्रदर्शन में शामिल होता, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती थी।
कोर्ट ने पूछा- इतने साल बाद प्रदर्शन में शामिल होने की जरूरत क्यों पड़ी?
सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान से सवाल किया कि वह लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, लेकिन पहले कभी किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। फिर इस बार SIR से जुड़े प्रदर्शन में शामिल होने की जरूरत क्यों पड़ी?
अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के अधिकारों में अंतर होता है। इसलिए अभिनेता को यह स्पष्ट करना होगा कि वह प्रदर्शन में किस उद्देश्य से शामिल हुए थे।
अभिनेता ने आयोजकों से संबंध होने से किया इनकार
इमरान खान की ओर से अदालत को बताया गया कि उनका विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले लोगों से कोई संबंध नहीं है। अभिनेता ने हलफनामा दाखिल करने की पेशकश करते हुए भारत में रहने की अनुमति देने की मांग भी की थी।
हालांकि, अदालत ने इस मामले में केवल आश्वासन को पर्याप्त नहीं माना और बिना शर्त माफी की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद अभिनेता ने अदालत के सामने बिना शर्त माफी मांग ली।
भारत छोड़ो नोटिस पर रोक, 7 दिसंबर को अगली सुनवाई
इमरान खान की माफी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी भारत छोड़ो नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
फिलहाल अभिनेता को इस अंतरिम आदेश से राहत मिली है। मामले में आगे अदालत क्या फैसला सुनाती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।




























