Home India पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को 8% DA का तोहफा, 42 से बढ़कर...

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को 8% DA का तोहफा, 42 से बढ़कर 50% हुआ महंगाई भत्ता

2
0
पंजाब सरकारी कर्मचारियों के DA में 8 प्रतिशत बढ़ोतरी
पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अधिसूचित कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से बुधवार, 23 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों का DA अब 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। बढ़ी हुई DA दर 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी और इसका भुगतान सितंबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा।

इस फैसले से पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को संशोधित DA का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश की प्रतियां भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

42% से बढ़कर 50% हुआ DA

वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले DA की दर 42 प्रतिशत थी। यानी DA में कुल 8 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की गई है। नई दर 1 सितंबर 2026 से लागू मानी जाएगी।

सरल शब्दों में समझें तो अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है, तो 42% DA के तहत उसे ₹21,000 DA मिलता था। 50% DA होने पर यह राशि ₹25,000 हो जाएगी। यानी मूल वेतन समान रहने पर DA में ₹4,000 प्रति माह का अंतर आएगा।

सितंबर की सैलरी के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ DA

ताजा अधिसूचना के अनुसार, बढ़ी हुई DA दर सितंबर 2026 से प्रभावी है और इसका भुगतान सितंबर के वेतन के साथ किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को आने वाली सैलरी में संशोधित DA का लाभ मिलने की उम्मीद है।

यह अपडेट 18 सितंबर को सरकार की ओर से की गई 8 प्रतिशत DA बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आया है। उस समय सरकार ने DA को 42% से बढ़ाकर 50% करने और इसे दो 4-4 प्रतिशत की किस्तों में देने की जानकारी दी थी। बाद में 23 सितंबर को वित्त विभाग ने संशोधित DA के संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की।

वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा आदेश

वित्त विभाग की Finance Personnel-1 Branch ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश की प्रतियां विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रधान सचिवों, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं।

इसके अलावा भुगतान की प्रक्रिया के लिए संबंधित ट्रेजरी अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि कर्मचारियों को संशोधित DA के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा सके।

सरकारी विश्वविद्यालयों को भी भेजी गई जानकारी

वित्त विभाग की ओर से पंजाब के विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों और संबंधित संस्थानों को भी आदेश की जानकारी भेजी गई है। इनमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर और अन्य संस्थान शामिल हैं।

कर्मचारियों के लिए क्या बदला?

पहलेअब
DA 42%DA 50%
नई दर लागू नहीं थी1 सितंबर 2026 से प्रभावी
पुरानी DA दर पर भुगतानसितंबर वेतन में संशोधित DA का लाभ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here