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‘30 हजार का चालान होते-होते बचा!’ टनल से निकलते ही ट्रैफिक पुलिस ने रोका, हेडकैम ने बदल दिया पूरा मामला

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दिल्ली में टनल से निकलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बाइक राइडर को रोका, हेडकैम से बचा चालान
दिल्ली में टनल से निकलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बाइक राइडर को रोका। राइडर ने हेडकैम रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसके बाद उसे जाने दिया गया।

नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस की सख्ती के बीच एक बाइक राइडर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाइक राइडर को टनल से बाहर निकलते ही ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। पुलिसकर्मी उसे बताता है कि उस टनल में दोपहिया वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है।

मामला उस वक्त दिलचस्प हो जाता है जब बाइक राइडर अपने हेलमेट पर लगे हेडकैम की रिकॉर्डिंग का हवाला देता है। राइडर के मुताबिक, इसी रिकॉर्डिंग ने यह स्पष्ट करने में मदद की कि उसने नियम जानबूझकर नहीं तोड़ा था। वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद पुलिसकर्मी ने उसे जाने दिया।https://www.instagram.com/reel/DdTng_4z9zB/?utm_source=ig_embed&ig_rid=Ap8afGh8bfrS3Tg2yu4btB3

टनल से निकलते ही ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया

वायरल वीडियो में बाइक राइडर राज पटेल को टनल से बाहर आने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोकता दिखाई देता है। पुलिसकर्मी उसे बताता है कि टनल के अंदर दोपहिया वाहन ले जाना प्रतिबंधित है।

इसके बाद बाइक राइडर अपनी बाइक साइड में लगाता है और पुलिसकर्मी से बातचीत करता है। इसी दौरान वह बताता है कि उसके हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ है और पूरी घटना रिकॉर्ड हो रही है।

राइडर ने कहा- मुझे नियम की जानकारी नहीं थी

राज पटेल के मुताबिक, वह टनल में जाने से पहले इस बात से अनजान था कि वहां बाइक ले जाने की अनुमति नहीं है। उसका कहना था कि अगर उसे इस प्रतिबंध की जानकारी होती तो वह टनल में बाइक लेकर नहीं जाता।

राइडर ने पुलिसकर्मी को यह भी बताने की कोशिश की कि उसके हेडकैम में टनल में प्रवेश करने से पहले की बातचीत रिकॉर्ड है। रिपोर्ट के अनुसार, रिकॉर्डिंग में उसके द्वारा यह कहते हुए सुना जा सकता था कि उसे खुद नहीं पता था कि वहां बाइक ले जाना चाहिए या नहीं।

हेडकैम की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद क्या हुआ?

वायरल वीडियो के मुताबिक, बाइक राइडर ने पुलिसकर्मी के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की। राइडर का कहना था कि उसने नियम जानबूझकर नहीं तोड़ा और उसे टनल में दोपहिया वाहनों के प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी।

इसके बाद पुलिसकर्मी ने मामले को अनजाने में हुई गलती मानते हुए उसे जाने दिया। इस तरह राइडर का कहना है कि उसका भारी-भरकम चालान होने से बच गया।

‘30 हजार का चालान बच गया’

वीडियो शेयर करने वाले राज पटेल के मुताबिक, इस मामले में उनका करीब 30 हजार रुपये का चालान बच गया। हालांकि, यह रकम राइडर के अपने दावे के तौर पर सामने आई है; वायरल वीडियो की रिपोर्ट में इस राशि के आधिकारिक चालान आदेश की पुष्टि नहीं की गई है।

मामला खत्म होने के बाद राइडर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी का शुक्रिया अदा किया। अपने पोस्ट के कैप्शन में उसने लोगों से ‘ट्रैफिक पुलिस का सम्मान करो’ की अपील भी की।

एक दिन में 16 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो को महज एक दिन में 16 लाख से ज्यादा बार देखा गया

वीडियो पर यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग बाइक राइडर को आगे से टनल में प्रवेश करने से पहले साइन बोर्ड देखने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स ट्रैफिक पुलिसकर्मी के व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं।

यूजर्स बोले- अगली बार बोर्ड जरूर देखना

वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पुलिसकर्मी का मूड बदलने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने बाइक राइडर को सलाह दी कि अगली बार किसी भी टनल में प्रवेश करने से पहले वहां लगे साइन बोर्ड को जरूर देख लें।

एक अन्य यूजर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तारीफ करते हुए लिखा कि ‘एक पुलिसवाला ऐसा भी!’

राज पटेल कौन हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले राज पटेल सोशल मीडिया पर बाइक राइडिंग से जुड़े अपने अनुभव और वीडियो शेयर करते हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 8 हजार फॉलोअर्स होने की बात कही गई है।

इस वायरल वीडियो से क्या सीख मिलती है?

यह घटना एक तरफ ट्रैफिक पुलिस और बाइक राइडर के बीच हुई बातचीत को दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ यह भी बताती है कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक साइन और प्रतिबंधों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है।

किसी टनल, एक्सप्रेसवे या प्रतिबंधित मार्ग में प्रवेश करने से पहले वाहन चालकों को वहां लगे साइन बोर्ड और ट्रैफिक निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। सिर्फ यह कह देना कि नियम की जानकारी नहीं थी, हर मामले में कार्रवाई से छूट की गारंटी नहीं देता।

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