दूरसंचार विभाग (DoT) ने फर्जीवाड़े और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है। DoT ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत उन ग्राहकों की पहचान कर उनके नए सिम कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, जो अपने नाम पर तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के जरिए फोटो-बेस्ड वेरिफिकेशन तकनीक से संचालित होगी।
क्या है मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा?
नए नियमों के मुताबिक, देश में कोई भी सामान्य नागरिक अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन ही रख सकता है। वहीं, सुरक्षा और संवेदनशील कारणों के चलते जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर (North-East) राज्यों के लिए यह सीमा अधिकतम 6 कनेक्शन निर्धारित की गई है।
23 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया और निर्देशफोटो डेटा शेयरिंग:
DoT द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, 23 अगस्त से उन ग्राहकों की प्रतिनिधि तस्वीरें (Representative Images) DIP के माध्यम से शेयर की जानी शुरू होंगी, जिन्होंने अपने नाम पर सिम की निर्धारित सीमा पूरी कर ली है। दैनिक डाउनलोड: एयरटेल, जियो, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल जैसी सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन तस्वीरों को रोजाना डाउनलोड करें।नया सिम मिलने पर रोक: 24 अगस्त से टेलीकॉम ऑपरेटरों को ऐसे सिस्टम तैयार करने होंगे कि यदि कोई तय सीमा पार कर चुका व्यक्ति नया सिम लेने की कोशिश करे, तो सिस्टम तुरंत उसे पहचान ले और नया कनेक्शन देने से इनकार कर दिया जाए।





























