Home Political तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 1 साल की मैटरनिटी लीव

तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 1 साल की मैटरनिटी लीव

85
0
तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 1 साल की मैटरनिटी लीव
तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 1 साल की मैटरनिटी लीव

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने सरकारी सेवा में काम करने वाली महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार के मुताबिक, अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन यानी एक साल तक की सशर्त और वैतनिक मैटरनिटी लीव दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य कामकाजी माताओं को बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य और शुरुआती परवरिश के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है।

पुराने नियम में क्या था?

अब तक लागू व्यवस्था के तहत जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे होते थे, उन्हें 365 दिनों तक का मातृत्व अवकाश दिया जाता था।

वहीं, जिन महिलाओं के दो या उससे अधिक जीवित बच्चे थे, उन्हें लागू नियमों और संबंधित न्यायिक निर्देशों के तहत 12 सप्ताह यानी 84 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता था।

अब सरकार ने तीसरे बच्चे के मामले में छुट्टी की अवधि को बढ़ाकर एक साल करने का फैसला किया है।

विधानसभा में किया गया ऐलान

इस बदलाव की घोषणा तमिलनाडु विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान की गई। सरकार की ओर से कहा गया कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, लंबे मातृत्व अवकाश से महिला कर्मचारियों को प्रसव के बाद खुद की सेहत पर ध्यान देने के साथ-साथ नवजात बच्चे की बेहतर देखभाल और पालन-पोषण का अवसर मिलेगा।

जल्द जारी होगा सरकारी आदेश

सरकार की घोषणा के बाद अब इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकारी स्तर पर इसके लिए विस्तृत आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसमें छुट्टी की शर्तों और लागू होने से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया जाएगा।

यह फैसला सरकारी सेवा में कार्यरत उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो तीसरे बच्चे के जन्म के बाद नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करती हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here