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पंजाब में DA बकाया पर हाई कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की सुनवाई संबंधित पीठ को सौंपी

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पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के DA बकाये मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सुनवाई
DA बकाये के मामले में हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना की सुनवाई संबंधित पीठ को भेजी।

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाये को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामले में शुक्रवार को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील की स्थिति और उसमें मौजूद खामियों को दूर नहीं किए जाने पर सवाल किए। अब आपराधिक अवमानना के मामले को निर्धारित रोस्टर के अनुसार संबंधित पीठ के सामने सुनवाई के लिए भेज दिया गया है।

DA बकाया मामले में सरकार की कार्यशैली पर सवाल

कर्मचारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कौशल ने अदालत में दलील दी कि महंगाई भत्ते के बकाये से संबंधित हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में अब तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है।

उन्होंने इसके विपरीत ईडी से जुड़े मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि उस मामले में सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तत्काल अपील दाखिल की और सुनवाई भी निर्धारित हो गई। कर्मचारियों की ओर से इस अंतर को सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने के लिए पेश किया गया।

हाई कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर जताई नाराजगी

अदालत ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार को उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, अदालत को गलत जानकारी देना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने फैसले के बाद सरकार की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील की खामियों को दूर नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। इसी मामले में पहले अवमानना का नोटिस जारी किया गया था।

मुख्य सचिव की ओर से मांगी गई बिना शर्त माफी

पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य सचिव की तरफ से बिना शर्त माफी मांगी। इसके बावजूद अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक अवमानना के मामले की सुनवाई निर्धारित रोस्टर के मुताबिक संबंधित पीठ करेगी।

सोमवार को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई निर्धारित है। सरकारी कर्मचारियों के DA बकाये से जुड़े इस विवाद में आगे अदालत क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। मामले में अंतिम निर्णय और बकाया भुगतान से संबंधित आगे की स्थिति अदालत की आगामी सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी।

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