मेरठ: देशभर में चर्चित सौरभ राजपूत नीला ड्रम हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। हालांकि, अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। दोनों की सजा पर फैसला 14 अक्टूबर 2026 को सुनाया जाएगा।
यह मामला मार्च 2025 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब सौरभ राजपूत का शव मेरठ स्थित उनके घर में एक नीले ड्रम से बरामद हुआ था। मामले की जांच और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया है।
126 तारीखों के बाद आया फैसला
इस मामले में करीब 13 महीने तक अदालत में सुनवाई और अंतिम बहस चली। रिपोर्टों के मुताबिक, केस में 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 30 सितंबर को फैसला सुनाया और मुस्कान तथा साहिल को हत्या के मामले में दोषी माना।
अब अगली तारीख पर अदालत दोनों पक्षों की ओर से सजा को लेकर दलीलें सुनेगी। इसके बाद सजा की घोषणा की जाएगी।
क्या है पूरा नीला ड्रम हत्याकांड?
यह मामला 3 मार्च 2025 की घटना से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उनके शव को टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में रखा गया और उसे सीमेंट से भरकर छिपाने की कोशिश की गई।
जांच के दौरान पुलिस को यह ड्रम मेरठ स्थित घर से मिला था। इसके बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ पुलिस ने विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी।
हत्या के बाद शिमला जाने की बात भी सामने आई
जांच और अभियोजन की कहानी के मुताबिक, घटना के बाद मुस्कान और साहिल मेरठ से बाहर चले गए थे। मामले की जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।
केस में मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, CCTV और अन्य साक्ष्यों समेत कई पहलुओं को जांच का हिस्सा बनाया गया। अदालत में इन साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर भी सुनवाई हुई।
कोर्ट में पेश किए गए कई अहम सबूत
लंबी सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े कई सामान और दस्तावेज अदालत के सामने रखे गए। इनमें नीला ड्रम, ट्रॉली बैग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से जुड़े साक्ष्य शामिल थे।
अभियोजन पक्ष ने इन साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अपना पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष ने अपने तर्कों के जरिए आरोपों का विरोध किया। अंततः अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया।
अब 14 अक्टूबर को तय होगी सजा
दोषी करार दिए जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सजा को लेकर है। अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। उस दिन दोनों पक्ष सजा को लेकर अपनी दलीलें रखेंगे और अदालत इसके बाद सजा सुनाएगी।
सौरभ राजपूत के परिवार की ओर से दोनों दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की गई है। हालांकि, अंतिम सजा क्या होगी, इसका फैसला अदालत 14 अक्टूबर को करेगी।
जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी
फैसले के दौरान मुस्कान और साहिल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया। फैसले से पहले दोनों के व्यवहार को लेकर भी रिपोर्टें सामने आई थीं।
अब इस चर्चित मामले में अदालत के अगले आदेश पर सभी की नजरें टिकी हैं।
नीला ड्रम केस की पूरी टाइमलाइन
3 मार्च 2025: सौरभ राजपूत की हत्या की घटना।
4 मार्च 2025: शव को नीले ड्रम में छिपाए जाने का आरोप।
मार्च 2025: पुलिस जांच में मामला सामने आया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
मई 2025: पुलिस ने विस्तृत चार्जशीट दाखिल की।
जुलाई 2025: जिला अदालत में ट्रायल शुरू हुआ।
2025-26: गवाहों के बयान और साक्ष्यों पर लगातार सुनवाई हुई।
सितंबर 2026: अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया।
30 सितंबर 2026: अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया।
14 अक्टूबर 2026: दोनों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।

























