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जेल में बंद संजीव अरोड़ा को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

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Sanjeev Arora bail plea rejected by Punjab and Haryana High Court
हाईकोर्ट ने AAP नेता संजीव अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

पंजाब की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। AAP नेता संजीव अरोड़ा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत के मामले में राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

संजीव अरोड़ा इस समय गुरुग्राम की भोंडसी जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें ED ने 9 मई 2026 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह इस मामले में कानूनी राहत पाने की कोशिश कर रहे थे।

पहले भी खारिज हो चुकी थी जमानत

हाईकोर्ट पहुंचने से पहले संजीव अरोड़ा ने गुरुग्राम की विशेष PMLA अदालत में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की थी। वहां 15 जून 2026 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था।

ED का क्या है मामला?

ED की जांच कथित मनी लॉन्ड्रिंग और मोबाइल फोन के कथित फर्जी निर्यात से जुड़े लेनदेन पर आधारित है। जांच एजेंसी ने मामले में करीब 102.5 करोड़ रुपये के कथित अपराध से जुड़े धन की बात कही है।

जांच में संजीव अरोड़ा से जुड़ी Hampton Sky Realty Limited का नाम भी सामने आया है। कंपनी पहले Ritesh Properties and Industries Limited के नाम से जानी जाती थी।

संजीव अरोड़ा ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती

संजीव अरोड़ा ने अपनी याचिका में ED की गिरफ्तारी और उसके बाद हुई रिमांड को चुनौती दी थी। उनकी तरफ से गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे और इसे गैरकानूनी बताया गया था।

वहीं ED ने मामले में अपने आरोपों के समर्थन में जांच और कथित वित्तीय लेनदेन का हवाला दिया है। अदालत ने अब नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। विस्तृत आदेश आने के बाद फैसले की कानूनी वजहों की जानकारी और स्पष्ट होगी।

फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरोड़ा

हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद संजीव अरोड़ा को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। वह भोंडसी जेल में न्यायिक हिरासत में बने रहेंगे। अब इस मामले में हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश और आगे की कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

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