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क्या जर्मन नागरिक भारत में प्रदर्शन कर सकता है? ध्रुव राठी की नागरिकता और वीजा पर उठे सवाल

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ध्रुव राठी की नागरिकता और वीजा स्टेटस की जांच की मांग को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र
बीजेपी नेता भास्कर राव ने बेंगलुरु में SIR विरोध प्रदर्शन में ध्रुव राठी की भागीदारी के बाद गृह मंत्रालय से उनके दस्तावेजों की जांच का अनुरोध किया।

यूट्यूबर ध्रुव राठी की नागरिकता और भारत में उनके वीजा स्टेटस को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी नेता और बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राठी की राष्ट्रीयता, पासपोर्ट और इमिग्रेशन नियमों के पालन की जांच करने की मांग की है। यह मांग बेंगलुरु में 8 अक्टूबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में हुए प्रदर्शन में राठी की भागीदारी के बाद उठी।

गृह मंत्रालय से क्या जांच करने की मांग की गई?

भास्कर राव ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में अनुरोध किया कि ध्रुव राठी की वर्तमान नागरिकता और राष्ट्रीयता की पुष्टि की जाए। साथ ही यह भी जांचा जाए कि वह किस पासपोर्ट पर भारत आए, किस वीजा या अन्य अनुमति के तहत देश में रह रहे हैं और उनके प्रवास पर कौन-सी शर्तें लागू होती हैं।

पत्र में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या संबंधित वीजा और इमिग्रेशन नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक को भारत में आयोजित राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेने या उसे संबोधित करने की अनुमति है।

बेंगलुरु के SIR विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

ध्रुव राठी ने 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित SIR विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर आयोजित किया गया था। इसमें अभिनेता-कार्यकर्ता प्रकाश राज और CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।

प्रदर्शन के बाद भास्कर राव ने गृह मंत्रालय से राठी की नागरिकता और भारत में उनकी गतिविधियों से संबंधित नियमों की जांच करने का अनुरोध किया।

क्या ध्रुव राठी जर्मन नागरिक हैं?

इस मामले में ध्रुव राठी की नागरिकता को लेकर जर्मन नागरिक होने का दावा सामने आया है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है। इसलिए उनकी नागरिकता को स्थापित तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा।

भास्कर राव ने अपने पत्र में संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड के सत्यापन की मांग की है, ताकि उनकी राष्ट्रीयता और भारत में रहने की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग

भास्कर राव ने कहा कि यदि जांच में विदेशी अधिनियम, वीजा शर्तों, इमिग्रेशन नियमों या अन्य लागू कानूनों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने भारत में प्रवेश और निकास से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करने का भी अनुरोध किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, राव ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका अनुरोध ध्रुव राठी के राजनीतिक विचारों या सरकार और चुनाव आयोग की आलोचना से असहमति के आधार पर नहीं है। उन्होंने इसे लागू कानूनों के पालन की जांच का मामला बताया।

जांच की मांग और आरोप में अंतर

फिलहाल, गृह मंत्रालय से जांच की मांग किए जाने की खबर सामने आई है। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि ध्रुव राठी ने किसी कानून या वीजा शर्त का उल्लंघन किया है। मामले में उनकी नागरिकता, वीजा और प्रदर्शन में भागीदारी से जुड़े सवालों पर आधिकारिक पुष्टि या निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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